नई दिल्ली। एक्साइज पॉलिसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आप नेता संजय सिंह को ज़मानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध नहीं किया। कहा कि संजय सिंह इस केस के बारे में मीडिया में बयान नहीं दें। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़मानत की शर्तें निचली अदालत तय करे।
संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि लंच के पहले और लंच के बाद 2 कार्यवाही हुई। लंच के पहले कोर्ट ने कहा कि जैसी बहस हुई है, उस आधार पर संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है।
आप इस पर निर्देश लेकर आएं और बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिख दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ईडी आई और कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें बेल दे दी जाए।
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