
नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शेहला राशिद के खिलाफ दायर भारतीय सेना पर ट्वीट करने के मामले में दर्ज एफआईआर को वापस लेने की अनुमति दे दी है.
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अनुज कुमार सिंह ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर शेहला राशिद के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने की अनुमति दी.
दिल्ली पुलिस ने याचिका दायर कर कहा था कि दिल्ली के उप-राज्यपाल ने 23 दिसंबर 2024 को शेहला राशिद के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए दी गई अनुमति को वापस ले लिया है. उप-राज्यपाल ने ये फैसला एक स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा के आधार पर लिया है.
दरअसल वकील आलोक अलख श्रीवास्तव की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शेहला राशिद के खिलाफ 2019 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, 153ए, 153, 504 और धारा 505 के तहत एफआईआर दर्ज किया था. वकील आलोक अलख श्रीवास्तव ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि शेहला ने अपने ट्वीट् के जरिेए भारतीय सेना पर निराधार आरोप लगाए हैं.
आलोक अलख श्रीवास्तव ने शेहला राशीद के खिलाफ देशद्रोह और समुदाय के बीच वैमनस्य फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की थी .शेहला राशीद के ट्वीट को वकील आलोक अलख श्रीवास्तव ने अपनी शिकायत में आधार बनाया था और शेहला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, 153, 153 ए, 504, 505 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई किये जाने की मांग की थी.
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