PAN-Aadhaar Link: पैन (PAN) यानी परमानेंट एकाउंट नंबर जिसे बैंक में एकाउंट खुलवाने से लेकर, कोई भी बिजनेस शुरू करने तक, या किसी भी तरह के वित्तीय लेनदेन के लिए सभी जगह पैन कार्ड (Permanent Account Number) का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में आपको बता दें, अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार (PAN-Aadhaar Link) से लिंक नहीं किया है, तो आपको सावधान हो जाने की जरुरत है. अगर अभी भी आपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा.
इस तारीख के पहले कर लें काम
सरकार (Government) पहले ही आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ा चुकी है. ऐसे में एक बार फिर इसकी तारीख बढ़ा दी गई है. मौजूदा समय में इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 तक कर दी गई है. इस समय के अंदर तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करने वालों का पैन कार्ड इनएक्टिव किया जा सकता है, इसके साथ ही कार्डधारक पर भारी जुर्माना भी लग सकता है.
10 हजार लगेगा जुर्माना
बता दें, आखिरी तारीख के बाद अगर आप आधार और पैन कार्ड लिंक करते हैं, तो आपको एक हजार रुपये की अलग से फीस देनी होगी. वहीं, अगर इस दौरान कोई व्यक्ति इनएक्टिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करता है, तो उस स्थिति में यह जुर्माना 10 हजार रुपये तक का हो सकता है. ऐसे में अगर आपने अभी तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो आप इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें. हालांकि, अगर आपको आधार-पैन लिंक करने की तरीका नहीं पता है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आसानी से इसे लिंक कर सकते हैं.
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