
रिपोर्ट सत्येन्द्र यादव
कुल्टी, पश्चिम बर्दवान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गुरुवार को कुल्टी के वार्ड 17 के रांचीग्राम हाड़ी पाड़ा काली मंदिर परिसर में पिछड़ी जातियों के लोगों को कानूनी अधिकार की जानकारी दे जागृत किया गया। जहा बड़ी संख्या में महिलाए शामिल थी।
इस संबंध में पश्चिम बर्दवान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अम्रपाली चक्रवर्ती ने कहा कि भारतीय संविधान में गरीब,असहाय, पिछड़ा, दलित और महिलाओ को मुफ्त में कानून में अधिकार मिला हुआ हैं। उन्होंने कहा कि कानून की जानकारी नहीं होने के कारण लोगो सरकारी दफ्तर में भटकते हैं। आप की मुशिकल समय मे जिला का बड़ा से बड़ा अधिकारी आप के घर आने को मजबूर हैं और आप की समस्या का निराकरण करना उसका समाजिक और कानूनी दायित्व हैं। विधिक सेवा के सदस्यों द्वारा मुफ्त में कानून की जानकारी दी जाती हैं।
इस दौरान अधिवक्ता पवन यादव ने कहा कि जिला विधिक सेवा द्वारा प्रकृतिक विपदा, जातिगत हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप शिकार होने वाले लोगों को कानून के माध्यम से आर्थिक सहयोग करने का प्रावधान हैं। जिसका लाभ सभी को उठाना चाहिए। सोमवार से शुक्रवार तक आसनसोल कार्यालय में आ कर सभी प्रकार की जानकरी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस या राजनेता आप को किसी प्रकार से परेशान करते हैं तो उस से बचने का अनेक उपाय बताए गए हैं और आप की सुरक्षा की गारंटी भी दी गई हैं। बंधुआ मजदूर को मुक्त करने के उपाय भी बताए गए हैं। जिसका लाभ सभी को उठाना चाहिए।
इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय प्रमुख सुभोजित मुखर्जी, कुल्टी थाना के एएसआई चंचल साहा, दीपक कुमार महता, के अलावा स्थानीय रवि कुमार हाड़ी, सरोज हरिजन, मिथुन रविदास, रवि कुमार रविदास, राजू रविदास समेत दर्जनों महिलाए उपस्थित थी।
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