दरभंगा. डीएम राजीव रौशन ने कहा है कि दीपावली एवं छठ पर्व में पटाखा के प्रयोग पर सर्वोच्च न्यायालय का गाइडलाइन है. हानिकारक पटाखा की बिक्री एवं उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है. अनुमति वाले पटाखों की बिक्री लाइसेंस होल्डर विक्रेता पूरी सुरक्षा के साथ करेंगे.
अवैध रूप से बिक्री करने वाले गैर लाइसेंस धारी विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए सभी एसडीओ एवं थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है. डीएम ने छठ घाट की साफ-सफाई के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया है.
छठ घाट पर किसी प्रकार की घटना नहीं हो, इसे लेकर सभी प्रकार का एहितयात बरता जायेगा. कहा कि हर गतिविधि पर जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है.
सुरक्षित दीपावली के लिए कुछ बातों का रखें ध्यान
सुरक्षित दीपावली के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने को कहा है. हरित पटाखे रात आठ से 10 बजे तक ही जलाएं. बच्चों द्वारा पटाखों को जलाते समय अभिभावक अवश्य साथ रहें. दीपावली के दिन किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बालू अथवा बोरे में मिट्टी भरकर तथा बाल्टी में पानी अवश्य रखें. दीया, मोमबत्ती को ऐसी जगह पर नहीं रखें, जहां से गिरकर आग लगने की संभावना हो. किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर-0612-2294204, 205 एवं टोल फ्री नंबर-1070 पर संपर्क करें.
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