रांची. धनबाद में बढ़ते प्रदूषण एवं बीसीसीएल के द्वारा गलत तरीके से हरे भरे पेड़ों की कटाई किए जाने के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय रांची ( झारखंड ) में ग्रामीण एकता मंच गोपालीचक ( करकेंद ) के द्वारा दायर दोनों जनहित याचिका पर 9 अक्टूबर को सुनवाई हुई. पूर्व के सुनवाई में धनबाद के पार्थी सह मंच के अध्यक्ष रंजीत सिंह उर्फ बबलू सिंह के द्वारा धनबाद नगर निगम को आइए फाइल कर वादी बनाने के लिए प्रेयर किया था. जिस पर आज न्यायालय ने प्रतिवादी से नगर निगम के अधिवक्ता को एक कॉपी देने का आदेश दिया. धनबाद में बढ़ते प्रदूषण को ले उच्च न्यायायल रांची मामले में गम्भीर है. जनहित याचिका पर नगर निगम को भी पार्टी बनाया जा सकता है. पार्थी बबलू सिंह ने द्वारा दायर याचिका में कहा कि नगर निगम के द्वारा सड़कों की सफाई सही ढंग से नहीं किया जाता है. जिसके विरुद्ध पीएलआइ पार्टीशन फाइल किया गया है जिसमे नगर निगम को वादी बनाया गया है.आपको बताते चलें कि नगर निगम के द्वारा झरिया की सड़कों की सफाई स्वीपिंग मशीन से की जा रही थी. जिसे बंद कर दिया गया है. ग्रामीण एकता मंच के प्रयास से चालू हुई थी. इन्हीं सब तत्वों को आधार बनाते हुए न्यायालय में इनके विरूद्ध वादी बनाने का मामला रखा गया है. याचिका के पैरवी कर रहे अधिवत्ता सुमित्रो बोराई ने बताया कि याचिका की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को मुकर्रर की गयी है.।।
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