
दलबदल मामला: स्पीकर कोर्ट में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ सुनवाई आज, ऑनलाइन होगी हियरिंग; आरोपों पर नेता ने यह कहा
बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दलबदल मामले में आज स्पीकर कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई होगी। अब तक मरांडी के खिलाफ 6-7 बार सुनवाई हो चुकी है। माना जा रहा है कि मामला अहम मोड़ पर पहुंच गया है।
बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दलबदल के मामले में सुनवाई स्पीकर के न्यायाधिकरण में छह और 9 मई को होगी। छह मई को बाबूलाल मरांडी के खिलाफ विधायक भूषण तिर्की और पूर्व विधायक राजकुमार यादव की शिकायत पर सुनवाई होगी। विधायक दीपिका पांडेय सिंह की शिकायत पर दर्ज मामले में सुनवाई नौ मई को निर्धारित की गई है। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दर्ज मामलों में अब तक लगभग छह-सात बार सुनवाई हो चुकी है।
माना जा रहा है कि स्पीकर के न्यायाधिकरण में अब यह मामला निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाला है। स्पीकर न्यायाधिकरण में दलबदल के तीसरे मामले में सुनवाई को लेकर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है। यह मामला झाविमो के सिंबल पर निर्वाचित बंधु तिर्की और प्रदीप यादव के खिलाफ भाजपा विधायक समरी लाल एवं अन्य दो भाजपा नेताओं की शिकायत से संबंधित है। कोर्ट से सजा मिलने के बाद बंधु तिर्की की सदस्यता निरस्त हो गई है। ऐसे में उनके खिलाफ दलबदल के मामले में सुनवाई किस आधार पर होगी, इस पर न्यायाधिकरण मंथन कर रहा है।
ऑनलाइन होगी सुनवाई
बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर न्यायाधिकरण में शुक्रवार को ऑनलाइन सुनवाई होगी। झारखंड विधानसभा के उपसचिव हरेंद्र कुमार साह ने इस संबंध में प्रतिवेदन शाखा को पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है। अब तक हुई सुनवाई के बीच नए सिरे से लगातार दो तिथियों पर सुनवाई को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। ज्ञात है कि बाबूलाल मरांडी पर झाविमो के सिंबल पर विधानसभा चुनाव 2019 में निर्वाचित होने के बाद भाजपा में शामिल हो गए। मरांडी ने कहा कि उन्होंने झाविमो का विलय भाजपा में नियमानुसार किया है। झाविमो में भाजपा के विलय को निर्वाचन आयोग की मंजूरी भी मिल चुकी है।
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