झारखंड सरकार ने पेट्रोल पंप हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है. सरकार ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पेट्रोल डीजल के आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए इसकी खरीद बिक्री बाधित करना नियमों के विरूध है. इसलिए सरकार हड़ताल को अवैध मानती है. इसके साथ ही सरकार की ओर से सभी पेट्रोल पंप को खुला रखने का भी आदेश दिया है।
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