कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएम सेल्वा कुमारी जे ने शासन के निर्देश पर गाइडलाइन जारी कर दी है। जिले में फिलहाल रात 11 से लेकर सुबह पांच बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू है। अगर सक्रिय मरीजों की संख्या एक हजार से ऊपर जाती है तो फिर रात्रि 10 से लेकर सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
डीएम की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक सब्जी मंडियों में सुबह चार से आठ बजे के बीच ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रहेगी। दुकान, रेस्टोरेंट व अन्य खान-पान वाले स्थानों कोरोना हेल्प डेस्क बनेंगी। यहां पल्स आक्सीमीटर , थर्मल स्क्रीङ्क्षनग, सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी।
बिना मास्क दुकान से कोई सामान नहीं दिया जाएगा। अगर जिले में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या एक हजार से ऊपर जाती है तो धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोरोना हेल्पडेस्क बनेंगी। स्वीङ्क्षमग पूल, वाटर पार्क एवं जिम बंद रहेंगे। सिनेमा घर 50 प्रतिशत की क्षमता से संचालित होंगे। सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा ने बताया कि नुमाइश में भी यह आदेश लागू रहेगा।
फिलहाल रात 11 बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक नाइट कफ्र्यू रहेगा। ऐसे में नुमाइश का संचालन भी रात को 11 बजे तक रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी लोग मास्क पहनें। बिना कार्य के ज्यादा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में न जाएं।
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