
केंदुआ। ग्रामीण एकता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष सह आरटीआई कार्यकर्ता रंजीत सिंह उर्फ़ बबलू सिंह ने अपनी जान का खतरे का अंदेशा को देखते हुए धनबाद उपायुक्त को पत्र लिख सुरक्षा हेतु निःशुल्क पुलिस बॉडीगार्ड उपलब्ध कराने की मांग की हैं। पत्र में श्री सिंह ने कहा कि वे मंच के अध्यक्ष के साथ-साथ एक आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं और पिछले कई वर्षो से जनहित से जुड़े कई ज्वलन्त मुद्दों पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अनैतिक और अवैध काम करने वालों के लिए आँखों की किरकिरी बन गए हैं। और उनके द्वारा कभी भी मेरी हत्या करवा दी जा सकती हैं। श्री सिंह ने पत्र में उनके द्वारा सामाजिक कार्यों, रंगदारी, पर्यावरण, प्रदूषण,हरे वृक्ष की अवैध कटाई इत्यादि जुड़े मामलो में उपायुक्त का ध्यानकर्षण कराया हैं। श्री सिंह ने कहा कि मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची में चार-चार पीआई०एल० दायर किया गया है। जिसका WPIL No. 3633/08, 3963/2019, 1669/2023, 655/2024 है। जिसमें वर्तमान में तीन पी०आई०एल० चल रहा है।
मेरे द्वारा धनबाद-बोकारो मुख्य मार्ग पर करकेन्द नेहरू पार्क के समीप S.N.R. S.L. V.S.A. JV आउटसोर्सिंग कम्पनी के द्वारा अवैध रूप से बनाये गये कट को बंद कराने हेतू माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची में एक पी०आई०एल० WPIL No. 655/2024 दायर किया गया है। उक्त आउटसोर्सिग कम्पनी का प्रबंधक / मालिक एक दंबंग घराने से संबंधित हैं। इससे प्रभावित आउटसोर्सिंग कम्पनी एवं उनके लोगों से मुझे जान का खतरा है। मेरे द्वारा गोपालीचक नं0-2 में रिहायशी इलाके में बनाये गये कोल डिपो को रिहायशी इलाके से हटाने हेतू संबंधित कई विभागों एवं पदाधिकारी को पत्राचार किया गया है। उक्त कोल डिपों को लेकर विगत माह तीन-तीन एफ०आई०आर० दर्ज हुआ है तथा वहां पर बर्चस्व को लेकर कई बार बमबाजी एवं गोली-बारी हो चुकी है। मेरे आंदोलन, पत्राचार एवं विरोध के कारण अनुचित लाभ प्राप्त करने वाले लोगों के राह में मैं कांटा बना हुआ हूँ। जिस कारण मुझे जान का खतरा है। मेरे द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु वृक्षों को अवैध काटने को लेकर अंदोलन किया जाता रहा है तथा इस संबंध में पी०आई०एल० WPIL No. 1669/2023 दायर किया गया है। जिस कारण वृक्षों के अवैध कटाई करने वाले लोगों एवं आउटसोर्सिंग कम्पनियों के संचालकों से मुझे जान का खतरा है।
मेरे द्वारा बी०सी०सी०एल० के अधीन कार्यरत आउटसोर्सिंग कम्पनी के द्वारा एक ही नम्बर के कुल आठ हाईवा गाड़ियों का परिचालन कर सरकारी टैक्स की चोरी की जा रही थी। उक्त घपले का पर्दाफाश मेरे द्वारा किया गया था। जिसके संदर्भ में प्राथमिकी भी दर्ज हुई। जिसका प्राथमिकी सं०-पुटकी थाना कांड सं0-75/2011 है। उक्त कांड में मैं मुख्य गवाह हूँ तथा न्यायालय में अभी तक मेरी गवाही नहीं हुई है। उक्त मुकदमा में मेरी गवाही को रोकने हेतू संबंधित आउटसोर्सिंग कम्पनी एवं उसके गुण्डों के द्वारा मेरी जान-माल को क्षति पहुंचाया जा सकता है। उक्त लोगों से मेरी जान को खतरा है। मेरे द्वारा कोयले के अवैध कारोबार एवं अवैध कार्यों का लगातार विरोध करने के कारण अवैध कार्यों को करने वाले लोगों का मैं सीधे निशाने पर हूँ। जिससे मुझे जान का खतरा है। धनबाद के अपराधियों के द्वारा व्यवसायियों को दी जा रही धमकी एवं धनउगाही के विरोध में मेरे द्वारा धनबाद के व्यवसायी वर्ग के पक्ष में खड़ा होकर अपराधियों के मनोबल को तोड़ने हेतू मोटिवेट करने के कारण मैं अपराधियों के सीधे निशाने पर हूँ और मुझे उक्त अपराधियों से जान को काफी खतरा है।
मेरी जान के खतरा को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड रांची के द्वारा पारित आदेश के आलोक में उपायुक्त, धनबाद द्वारा मुझे रिवाल्वर का लाईसेंस निर्गत किया गया है। हालांकि मेरे जान पर उत्पन्न खतरा के परिप्रेक्ष्य में मुझे प्राप्त उक्त रिवाल्वर मेरी सुरक्षा हेतु पर्याप्त नहीं है। जो कि वर्तमान में आसन्न लोकसभा चुनाव 2024 के कारण जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित शस्त्रागार में जमा किया गया है। ऐसी स्थिति में मेरी जान का गंभीर खतरा उत्पन्न हो चुका है। किसी भी समय अपराधियों द्वारा मेरी जान-माल की क्षति पहुंचाई जा सकती है। मेरे द्वारा किए गए कार्यों,पत्राचार से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज इस पत्र के साथ अनुलग्नक के रूप में श्रीमान् के अवलोकनार्थ साथ में संलग्न है।अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय महोदय से निवेदन है कि मेरी जान पर उत्पन्न गंभीर खतरे को देखते हुए मुझे अविलम्ब निःशुल्क पुलिस बॉडीगार्ड उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। श्री सिंह ने आवेदन की प्रतिलिपि धनबाद एसएसपी को भी दी हैं।
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